“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं” थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस-2020 मनाया

“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं” थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस-2020 मनाया
पीयूष गोयल ने किया ‘वोकल फॉर लोकल’ को प्राथमिकता का आह्वान

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र (सीसीएस) के सहयोग से “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की नई विशेषताएं” थीम के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस-2020 मनाया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे, उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से अन्य हितधारकों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में श्री गोयल ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने साथ ही गुणवत्ता और मानकों तथा आत्मनिर्भर भारत के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता पर बल दिया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई में ‘राष्ट्रीय परीक्षण शाला’ में कार्यालय सह प्रयोगशाला भवन के दूसरे चरण का उद्घाटन इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। यहां एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, खिलौनों के परीक्षण (जो भावी पीढ़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा) और ई-वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों की जांच के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने की व्यवस्था है। श्री गोयल ने ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित करने पर बल देते हुए कहा कि यह केवल उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने और अर्थव्यवस्था के बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

श्री गोयल ने कहा कि अगला साल निश्चित रूप से देश में मानकों और उत्पादकता में गुणवत्ता के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं और व्यापार दोनों के हित में होगा क्योंकि यह स्वेदशी उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले पूरी ताकत के साथ खड़े होने का मौका देगा। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देशी उत्पादों और सेवाओं की और अधिक स्वीकार्यता भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आखिर में कहा कि ‘जागो और जागे रहो’ का अर्थ है कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें उत्पाद और सेवाएं लेते समय जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर श्री गोयल ने सीसीएस, आईआईपीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया और ई-बुक (उपभोक्ता पुस्तिका) जारी की।

उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने कहा कि “उपभोक्ता देवो भव” का अर्थ है कि उपभोक्ता भगवान के समान है। उन्होंने हर दिन ऑनलाइन खरीद की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए ई-कॉमर्स को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और विशेष रूप से उपभोक्ता शिकायतों को हल करने में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन और जोनल हेल्पलाइन द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उपभोक्ता ऐप का उपयोग कर रही है और यह एक बड़ी सफलता है। इस ऐप की नियमित रूप से मंत्रालय में निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा “हम सभी को उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण और जागरूकता की दिशा में काम करना चाहिए।”

उपभोक्ता मामलों की सचिव श्रीमती लीना नंदन ने कहा कि नए अधिनियम की कई अनूठी विशेषताएं उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता फैलाने और शिक्षित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां उपभोक्ता शोषण के लिए अधिक संवेदनशील हैं, उपभोक्ता मामलों का विभाग राज्य सरकारों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रमों को लागू करने में प्रमुख रूप से सहयोग कर रहा है।
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Published by Sanjay Saxena

पूर्व क्राइम रिपोर्टर बिजनौर/इंचार्ज तहसील धामपुर दैनिक जागरण। महामंत्री श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। अध्यक्ष आल मीडिया & जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिजनौर।

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