एक बार फिर बढ़ी DL, RC, परमिट जैसे व्हीकल डॉक्युमेंट की वैधता

नई दिल्ली (धारा न्यूज): ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट आदि अभी valid बने रहेंगे। परिवहन मंत्रालय ने इनकी वैधता अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। मतलब जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता खत्म हो गई है, वे अब वैध रहेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून को आदेश जारी कर मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट्स की वैधता अवधि बढ़ाई थी। 9 जून को जारी आदेश में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था और उसके बाद 24 अगस्त 2020 में जारी आदेश में अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई। कहा गया था कि वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या कोई भी अन्य व्हीकुलर डॉक्युमेंट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य माना जाए।
राज्यों व केन्द्र शासित प्रशासनों को एडवायजरी जारी
मंत्रालय ने राज्यों व केन्द्र शासित प्रशासनों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। एडवायजरी में कहा गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि “मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से संबंधित डॉक्युमेंट्स को 31 मार्च 2021 तक मान्य माना जाए। इसमें वे सभी डॉक्युमेंट कवर होंगे, जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त होने वाली है।” देशभर में कोरोना के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है।
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