कर्बला भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर होगी कार्रवाई
आईजीआरएस पोर्टल की शिकायत पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पैमाइश व सीमांकन के लिए लिखे पत्र
विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-आलिया नज्फ-अ-हिंद की संपत्ति के खुर्द-बुर्द करने की जताई थी आशंका
बिजनौर। नजीबाबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-आलिया नज्फ-ए-हिंद जोगीरम्पुरी में कर्बला की जमीन की पैमाइश व सीमांकन किया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री को आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद हो रहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को पत्र लिखा है।
नजीबाबाद के ग्राम जोगीरम्पुरी निवासी हुसैन मेहंदी की ओर से मुख्यमंत्री को आईजीआरएस पोर्टल पर विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-आलिया नज्फ-ए-हिंद जोगीरम्पुरी में कर्बला की जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत करने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बिजनौर ने उक्त शिकायत के सम्बन्ध में अधिकारियों को पत्र लिखकर पैमाइश व सीमांकन कराए जाने के लिए कहा है।
नजीबाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम जोगीरम्पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-आलिया नज्फ-ए-हिंद में कर्बला की भूमि को भूमाफियाओं की ओर से खुर्द-बुर्द करने की आशंका जतायी गई थी। इस सम्बन्ध में ग्राम जोगीरम्पुरी निवासी हुसैन मेहंदी ने मुख्यमंत्री पोर्टल आईजीआरएस पर शिकायत करते हुए कहा है कि वक्फ पंजीकरण संख्या 2276, 228 एवं वक्फ कर्बला नंबर 41 अहमदपुर सादात जोगीरामपुरी थाना रायपुर देहात में स्थित है। उक्त दरगाह पर हर वर्ष शिया समुदाय की ओर से चार रोजा सालाना मजलिसों का आयोजन करते हुए मोहर्रम का पर्व मनाने के बाद ताजिया दफनाए जाते हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त कर्बला की जमीन को कुछ व्यक्ति कब्जा रहे हैं। साथ ही शिकायत में कहा गया था कि कर्बला के आसपास प्राइवेट कालोनी भी काटी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में कर्बला की उक्त सभी संपत्तियों की राजस्व विभाग तहसील नजीबाबाद से जांच कराकर संपत्ति खुर्द-बुर्द होने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस क्षेत्राधिकारी थाना नगीना को भी उक्त संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए।
शिकायतकर्ता के अनुसार इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नौशाद हुसैन बिजनौर ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी नजीबाबाद तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। बताया जा रहा है कि पत्रों में संपत्ति की पैमाइश व सीमांकन कराने तथा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने की बात कही गई है।