
दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ा दी है। अभी तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा।
बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट यूजर्स के भारी दबाव के कारण कई बार क्रैश हो गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों और पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने वालों की भारी संख्या के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई। इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर समयसीमा को बढ़ाने की भी मांग की। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है, जो इंकम टैक्स की वेबसाइट क्रैश होने के चलते बुधवार को पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करा पाए।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें –
आपका पैन कार्ड पहले से ही आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, यह जांचने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट – incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग ऑन करें।
दोनों को लिंक करने के लिए, वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब एक नया पृष्ठ खुलेगा जहां आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार संख्या और अपना नाम जैसी सभी जानकारी भरने की आवश्यकता है। आधार और पैन के बीच नाम में परिवर्तन के मामले में, जो भी नाम सही है उसे भरना होगा।
अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप साधारण एसएमएस के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं। आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा। एसएमएस का प्रारूप UIDPAN <SPACE> <12 अंक आधार> <SPACE> <10 अंक पैन> है। एनएसडीएल या यूटीआई द्वारा एसएमएस भेजने वाले पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।