कोरोना वायरस: एक भी संक्रमण मिला तो सीज होगा इलाका। UP सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्र के लोगों को 14 दिन तक रहना होगा इसी स्थिति में। 14 दिन तक एक भी मरीज न मिलने पर ही समाप्त होगा कंटेनमेंट जोन।

लखनऊ। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए योगी सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस के प्रति लोगों की लापरवाही ने सरकार को मजबूर कर दिया है। इसलिए सरकार ने नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। नए नियमों को लेकर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। अब शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा।

एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील किया जाएगा। वहीं एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन समाप्त होगा। इसको लेकर इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। बहुमंजिला इमारतों के लिए नियम अलग होंगे, कोरोना संक्रमित मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को बंद कर दिया जाएगा। वहीं एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील होगा।
