दो दिन के लिए बिजनौर व नजीबाबाद तहसील की गई सील। नजीबाबाद में न्यायालय परिसर भी हुआ सील। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया पीएचसी के अलावा कई स्थानों पर सैंपलिंग अभियान।
बिजनौर। जिला मुख्यालय पर तहसील सदर में 4 कर्मचारी कोरोना पॉजिटव पाए जाने के बाद परिसर को 2 दिन के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। उक्त परिधि क्षेत्र में आम जनमानस का अवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं नजीबाबाद क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अलावा कई क्षेत्रों में सैंपल लिए। इसके अलावा तहसील व न्यायालय परिसर में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर तहसील प्रशासन ने दो दिन के लिए तहसील व न्यायालय परिसर को सील कर दिया।

एक डॉक्टर व एक कर्मी भी संक्रमित: नजीबाबाद में गुरुवार को पीएचसी प्रभारी व नोडल अधिकारी कोरोना डाक्टर फैज हैदर के निर्देशन में डा. गौरव गुप्ता व अभिषेक त्यागी की टीम ने किसान सहकारी चीनी मिल व तहसील परिसर में सैंपलिंग अभियान चलाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डा. फैज हैदर ने बताया कि पीएचसी पर एक चिकित्सक तथा सीएचसी पर एक स्वास्थ्यकर्मी के कोरोना पाजिटिव आने पर दोनों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। सभी अस्पतालों को पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया है। पीएचसी में 128 लोगों की आरटीपीसीआर तथा 180 एंटीजन टैस्ट किए गए हैं। इसके अलावा किसान सहकारी चीनी मिल में एक सौ आरटीपीसीआर तथा 160 एंटीजन टैस्ट किए गए हैं। तहसील नजीबाबाद में 30 आरटी पीसीआर व 60 एंटीजन टेस्ट किए गए।पीएचसी पर भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गुरुवार को करीब दो सौ लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है। विभाग से वैक्सीनेशन का दैनिक लक्ष्य तीन सौ निर्धारित किया गया है। वैक्सीनेशन कराने अस्पताल आने वाले लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग वैक्सीन लगवाएं और इसका लाभ लें परंतु अस्पताल तक आने के दौरान लापरवाही के चलते कोरोना अपने साथ न ले जाएं।
बिजनौर तहसील में आम जनमानस का आवागमन पूर्णतया बंद
बिजनौर। सदर तहसील में 04 कोराना पॉजिटिव व्यक्ति (कर्मचारी) पाये गए हैं। इस कारण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के निमित्त प्राप्त सूचनानुसार तहसील सदर बिजनौर को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए 02 दिन (48 घंटे के लिए) तक पूरी तरह सील कर दिया गया है। उक्त परिधि क्षेत्र में आम जन मानस का आवगमन पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त परिधि में किसी भी तरह की दुकानें खोलना अथवा आवागमन (एम्बुलेंस, मजिस्ट्रेटगण के राजकीय वाहन अथवा पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वारियर्स को छोडक़र) को पूरी तरह से प्रतिनिन्धत किया गया है।ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर), बिजनौर के अनुसार उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए ईश्वर कुमार गुप्ता प्रशासनिक अधिकारी तहसील बिजनौर को इंसीडेन्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है।