उत्तराखंड में राजधानी समेत कईं स्थानों पर आज शाम से एक सप्ताह का कर्फ्यू

देहरादून। राजधानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैन्ट और क्लेमनटाऊन के क्षेत्र पर ये लागू होंगे।

दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सायं 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढी कैन्ट और क्लेमनटाऊन के पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल / सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों / वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी।

→ रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
→ शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं  हो सकेंगे।
→ केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

→ मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।  → वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। दिनांक 26.04.2021 को बाजार सायं 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा सायं 07 बजे से पूर्व की भाँति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। जनपद देहरादून के अन्य स्थानों  पर पूर्व आदेश संख्या: 3391 / सीपीओ- डीएम 2021 दिनांक 21.04.2021 यथावत लागू रहेगा।

उक्त कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्न सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट इस प्रकार से रहेगी: फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

Published by Sanjay Saxena

पूर्व क्राइम रिपोर्टर बिजनौर/इंचार्ज तहसील धामपुर दैनिक जागरण। महामंत्री श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। अध्यक्ष आल मीडिया & जर्नलिस्ट एसोसिएशन बिजनौर।

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