
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों की कड़ी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। रविवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए गए। नई गाइडलाइन के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को ई-पास बनवाना होगा।
किन्हें है छूट- किसी कंपनी या कारखाने में काम करने वाले, चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से संबंधित परिवहन, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल शॉप और व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी छूट दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आवनगमन कर सकते हैं।
ई-कॉमर्स को भी छूट के कारण ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से प्राप्त आवश्यक सामान के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए शासन की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर जाएं, फिर rahat.up.nic/epass पर जाकर आवेदन भर दें।