
प्रशासन ने सोमवार शाम को जारी किए निर्देश। कंटेनमेंट जोन के 60 मीटर के दायरे वाली शराब की दुकानें रहेंगी बंद। मोडल शॉप व देशी शराब की कैंटीन भी बंद रहेंगी।
आगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इसके चलते प्रदेश भर में जरूरी सामान की दुकानों के अलावा सभी दुकानों को बंद कराया गया है। इस बीच अब शराब प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। कारण, आगरा प्रशासन ने मंगलवार से शराब की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। दरअसल, सोमवार शाम को आगरा जिलाधिकारी पीएन सिंह ने आदेश जारी करते हुए मंगलवार से समस्त थोक व फुटकर आबकारी अनुज्ञापन (बार को छोड़कर) सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने की अनुमित दी है। इसके अलावा मेरठ में भी शराब की दुकानें खोलने के आदेश जारी हो गए हैं।
आदेश में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी दुकानों पर विक्रेताओं द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए ही मदिरा विक्रय की जाएगी। वहीं प्रत्येक अनुज्ञापन पर सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य है। फिलहाल मॉडल शॉप और देशी मदिरा दुकानों की कैंटीन बंद ही रहेंगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के 60 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी।
शराब विक्रेताओं ने फीस माफ करने की सिफारिश की
शराब विक्रेताओं ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक पत्र भेजकर मांग की है कि जितनी अवधि में दुकानें बंद रही हैं, उस दौरान की फीस माफ की जाए। आगरा लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल दुबे ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर शराब पर कोविड सेस लगाए जाने से दाम बढ़ने की बात बताई जा रही है। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने केवल 90 मि.ली. के नए पैक पर ये शुल्क लगाया है। बाकि जो भी शराब है वह पुरानी दरों पर ही बेची जाएगी।