निर्धारित मूल्य से अधिक लेने पर होगी कार्यवाही:डीएम
बिजनौर। शासन द्वारा निर्धारित एचआर सीटी स्कैन की सबसे अधिक मूल्य लेने पर निजी चिकित्सालयों एवं रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह चेतावनी डीएम रमाकांत पांडे ने दी है।
डीएम रमाकांत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्व सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सकों द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों को एचआर सीटी स्कैन की जांच की दर (पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन व अन्य व्यय सहित)16 सिलाइस तक रुपए 2000,16 से 64 सिलाइस तक रुपए 2250 तथा 64 सिलाइस से अधिक रुपए 2500 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ( यथा संशोधित)एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया जा रहा है तथा इस आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम 2020 की संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है।