नई दिल्ली (एजेंसी)। नौकरीपेशा लोगों का ऑफिस टाइम अगले माह अक्टूबर से बढ़ सकता है। केंद्र सरकार, एक अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों (New Wage Code) में परिवर्तन करने का विचार कर रही है। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने का प्रावधान है। इसके साथ ही आपकी इन हैंड सैलरी पर भी इस कानून का प्रभाव पड़ेगा।

केंद्र सरकार, नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से प्रभाव में लाना चाहती थी, मगर राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को HR पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने की वजह से इन्हें टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहती थी, किन्तु राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और वक़्त मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब श्रम मंत्रालय और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित नियमों में परिवर्तन किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।
15 से 30 मिनट का काम भी ओवर टाइम
नए ड्राफ्ट में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। हालांकि, लेबर यूनियन इसके पक्ष में नहीं हैं और वो इसके विरोध में खड़ी हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिना जाएगा और इसे ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा समय में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है।
आधे घंटे का रैस्ट…
ड्राफ्ट नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को नहीं कहा गया है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रैस्ट देना जरूरी होगा।

PF भी बढ़ेगा…
नए ड्राफ्ट नियम के मुताबिक, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव नजर आयेगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ता नजर आएगा। इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। इसके लागू होने से आपको मिलने वाली सैलरी घटेगी, जबकि रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।