
एक लाख की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या। पति समेत छह के खिलाफ मुकदमा। कोर्ट के आदेश पर हुई रपट।
नूरपुर (बिजनौर)। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दहेज में एक लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के आरोप में पति सहित छः लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीओ चांदपुर इस मामले की विवेचना में जुट गये हैं।
शेरकोट के मोहल्ला अचारजान निवासी राजू पुत्र रामकुमार ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि उसने अपनी पुत्री संगीता की शादी 22 अप्रैल 2021 को नूरपुर के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी अरविंद पुत्र रतन के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक पुत्री को दान दिया था। आरोप है कि उसका दामाद अरविंद, ससुर, सास, जेठ रवि, जेठानी गीता व देवर अर्जुन इतने दान दहेज से खुश नहीं थे और पुत्री को पहली बार लिवाने के एवज में एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न करने पर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल दिया। उसकी पुत्री घर पहुंची और सारा किस्सा सुनाया। उसने अपनी पुत्री को परिवार की इज्जत का वास्ता देकर वापस ससुराल भेज दिया। राजू के अनुसार 13 जुलाई को दामाद अरविंद ने उसे फोन पर बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और नूरपुर के एक निजी अस्पताल मे भर्ती है। वह अपनी पत्नी विमला व अन्य रिश्तेदारों को लेकर नूरपुर अस्पताल में पहुंचा तो वहां उनकी पुत्री नहीं मिली। जब दामाद के घर पहुंचे तो वहां देखा उनकी पुत्री मृत पड़ी थी। दामाद अरविन्द व उसके परिजनों ने उन्हें कोई कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए सभी को एक कमरे मे बंद करके सबूत मिटाने की नीयत से उसकी पुत्री के शव को कहीं ले जाकर जला दिया। उसके बाद उन्हें कमरे से बाहर निकालकर भगा दिया। वह इस घटना की सूचना देने थाने पहुंचा तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मामला महिला सहायता केंद्र भेज दिया। यहां भी निराशा हाथ लगी। तब उसने न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण ली। मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उक्त सभी ससुरालियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की विवेचना सीओ चांदपुर शुभ सुचित कुमार कर रहे हैं।