सड़क किनारे फेंका निर्माण व तोड़फोड़ अपशिष्ट तो लगेगा भारी जुर्माना, आदेश जारी

चंडीगढ़ (एजेंसी) अब अगर किसी ने निर्माण सामग्री व तोड़फोड़ अपशिष्टों को सड़क किनारे फेंका तो उस पर साढ़े पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि हर साल एक अप्रैल को 500 रुपए बढ़ जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्माण व तोड़फोड़ अपशिष्ट प्रबंधन (कंस्ट्रक्शन व डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट) नीति-2022 की अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि इस नीति को लाने का मकसद मकान को तोड़ने के बाद जो भी अपशिष्ट सामग्री बचती है, उसका 100 फीसदी निपटारा करना है। सामग्री को इधर-उधर फेंकने के बजाय उसे री-साइकल कर अन्य चीजों का निर्माण किया जाएगा। यह नीति आम नागरिकों, निजी ठेकेदार और सरकारी विभागों के लिए एक समान होगी।
सलाहकार ने कहा कि अभी तक जो लोग मकानों के अपशिष्ट को इधर-उधर फेंक देते थे, इस नीति के आने से उन पर लगाम लगेगी। एक हेल्पलाइन नंबर 0172-2787200 भी जारी किया गया है, जहां प्रबंधन की जानकारी के लिए लोग कॉल कर सकेंगे। नंबर पर कॉल कर लोग निगम की गाड़ी को मंगवा सकेंगे।