मतदान दिवस पर 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना के दिन बिजनौर की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सी0 एल0-2, एफ0 एल0-2, एफ0 एल0-2बी अनुज्ञापन रहेंगे बन्द-जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा

बिजनौर। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0 प्र0 के निर्देशों के अनुपालन में जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचनों के संचालन हेतु मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक, मतगणना के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान के दिन को शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्यनिषेध दिवस घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि जिला बिजनौर में द्वितीय चरण में मतदान 14 फरवरी,2022 एवं मतगणना 10 मार्च,2022 को नियत की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 59 मे अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों प्रयोग करते हुए जिला बिजनौर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से एतद्द्वारा आदेशित किया गया है कि जिला बिजनौर की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सी0 एल0-2, एफ0 एल0-2, एफ0 एल0-2बी अनुज्ञापन द्वितीय चरण के मतदान दिवस 14फरवरी, 2022 के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक अर्थात 12 फरवरी,2022 के सायंकाल 6ः00 बजे से 14 फरवरी,2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगे तथा पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय स्थापित कर मतदान के दिन 08 कि0मी० की परिधि में स्थित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सी० एल०-2, एफ0 एल0-2, एफ0 एल0-2बी अनुज्ञापन पूर्णतया बन्द रहेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त 10 फरवरी,2022 को जिला मेरठ एवं मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण के होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान जिला मेरठ व मुजफ्फरनगर के मतदान स्थल से 08 कि०मी० की परिधि में आने वाली बिजनौर की मदिरा दुकानें मतदान के दौरान 10 फरवरी,2022 को प्रथम चरण के लिए मतदान के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक अर्थात 08 फरवरी,2022 के सायंकाल 6ः00 बजे से 10 फरवरी,2022 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगे। उन्होेंने बताया कि उपरोक्त बन्दी की अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।