मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन “मद्य निषेध दिवस” घोषित, मतगणना की तिथि 10 मार्च,22 को सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को संपूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रखने के जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने दिए निर्देश।
बिजनौर। मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से संबंधित कानून के अधीन “मद्य निषेध दिवस” घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, उमेश मिश्रा ने उक्त जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के हवाले से दी।
उन्होंने बताया कि उक्त परिपेक्ष्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान लोग शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जिला बिजनौर की समस्त विधानसभा क्षेत्रों की समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर दुकानें, मॉडल शॉप्स, बार एवं सीएल-2, एफएल-2 तथा एफएल-2b अनुज्ञापन मतगणना की तिथि 10 मार्च,22 को संपूर्ण दिवस पूर्णतया बंद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त बंदी की अवधि के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उपरोक्त के संबंध में उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट मेरठ, मुजफ्फरनगर, पौड़ी, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर से काफी अनुरोध किया है कि मतगणना की तिथि को जिला बिजनौर की सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित सभी मदिरा एवं भांग की दुकानों को बंद कराने का कष्ट करें। जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने उपरोक्त निर्देशों के क्रम में जिले के सभी संबंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
