
बिजनौर। कोरोना वायरस के संक्रमण, होली का त्योहार एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना को देखते हुए जिला बिजनौर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने सम्पूर्ण जिला बिजनौर में तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च 2022 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कतिपय प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त होली का त्योहार आसन्न हैं एवं आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के दृष्टिगत विश्वस्त सूत्रों एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशति खबरों से संज्ञानित है कि जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अवांछनीय तथा असमाजिक तत्व सक्रिय होकर जिले की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। उक्त आधार पर जिला बिजनौर में लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मार्च 2022 तक दण्ड प्रक्रिया की धारा. 144 के अधीन निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
