मौसम की मार से पीड़ित किसान उठाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
जिला कृषि अधिकारी ने किसान भाइयों से की अपील
बिजनौर। खरीफ वर्ष 2022 मे माह मई एवं जून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है, परन्तु माह जुलाई में अनुमान के अनुसार वर्षा न होने से खरीफ फसलों मुख्य रूप से धान फसल की बुवाई/रोपाई प्रभावित हो रही है। जनपद के अधिकांश कृषकों द्वारा धान की नर्सरी तैयार की गई है परन्तु वर्षा न होने से धान रोपाई का कार्य प्रभावित हो रहा है।

डा० अवधेश मिश्र जिला कृषि अधिकारी बिजनौर ने किसान भाइयों को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा कियान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्षेत्र आधारित जोखिम यथा खरीफ में 15 अगस्त व रबी में 15 जनवरी तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसल की बुवाई न कर पाने, असफल बुवाई से प्रभावित ग्राम पंचायत व फसल की लिखित सूचना जारी होने, फसल की प्रारम्भिक अवस्था से कटाई के 15 दिन पूर्व तक एवं उत्पादकता में कमी तथा व्यक्तिगत आधार पर खडी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (धान फसल को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति, फसल कटाई के 14 दिन उपरान्त ओलावृष्टि, चक्रवात, बे-मौसमी वर्षा से क्षति होना कवर किया गया है। वर्तमान में किसान भाइयों द्वारा धान रोपाई / बुवाई की सम्पूर्ण तैयारी होने के फलस्वरूप भी वर्षा न होने से धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की इकाई के आधार पर आच्छादित है। इस प्रकार यदि किसान भाई जनपद हेतु खरीफ में अधिसूचित फसलों यथा धान, उर्द एवं मूंगफली का फसल बीमा कराते हैं तो वर्तमान में प्राकृतिक आपदा – सूखे की स्थिति में उपरोक्तानुसार क्षति होने पर क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक हो गई है और खरीफ मौसम में जनपद हेतु अधिसूचित फसलों हेतु 02 प्रतिशत प्रीमियम देकर किसान अपनी फसलों को दिनांक 31.07.2022 तक बीमित करा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत समस्त ऋणी किसान कवर हैं, परन्तु यदि कोई ऋणी किसान योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व सम्बन्धित बैंक शाखा में ऑप्ट-आउट फार्म या स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर ऋणी कृषक निकटतम बैंक शाखा / सहकारी समिति / जन सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) / बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रभावित बीमित किसान को आपदा / नुकसान के 72 घन्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर – 18001035490 पर या फसल बीमा पोर्टल http://www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है अथवा लिखित रूप में सम्बन्धित बैंक / कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक होता है, जिसमें किसान का नाम, मो०नं०, बैंक खाता नं० व आपदा / प्रभावित का नाम आदि सूचना अंकित होनी चाहिए।
भारत सरकार द्वारा इस योजना के अर्न्तगत राज्य जनसम्पर्क अधिकारी नवनियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न लिंक भी बनाये गये हैं। किसान भाई Twiter https://twitter.com/pmfbyUp, Facebook-https://www. -facebook.com/PMFBY-UP-103167632023154, Instagram-https://www.instagram.com/pmfbyup/, Koo App @pmfbyup, पर जाकर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु किसान भाई अन्तिम तिथि 31.07.2022 से पूर्व बीमा कराएं।