
स्कूली वाहनों के फिटनेस व अन्य मानक पूर्ण करने की चेतावनी
बिजनौर। तहसील सदर बिजनौर के सभागार में उप जिलाधिकारी, सदर बिजनौर की अध्यक्षता में ’’विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’’ के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील बिजनौर के जिन माध्यमिक विद्यालयों, डिग्री कालेजों/तकनीकी संस्थानों में स्कूली बसों व अन्य स्कूली वाहन उपलब्ध हैं अथवा अनुबन्धित वाहन हैं, के संस्थाधिकारियों को बुलाया गया था। बैठक में शैक्षणिक संस्थाओं के संस्थाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी, मौ0पुर देवमल/हल्दौर आदि उपस्थित रहे।
बैठक में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर द्वारा उत्तर प्रदेश मोटर यान (छब्बीसवॉं संशोधन) नियमावली, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।
जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर द्वारा विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति के गठन एवं मानकानुसार स्कूली वाहनों की फिटनेस, ड्राईवरों/परिचर का स्वास्थ्य परीक्षण आदि कराये जाने के निर्देश दिये गये।

गठित कर लें विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’’- उप जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थाएं ’’विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’’ गठित कर लें तथा विद्यालय परिवहन समिति की बैठक नियमानुसार वर्ष में 04 बार करायें। स्कूली वाहन हेतु शासनादेशानुसार फीस का निर्धारण कर लें। स्कूली वाहनों की सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से मानकानुसार फिटनेस कराकर ही मार्ग पर संचालित किये जायं। ड्राईवरों व परिचर की मानकानुसार ड्रेस निर्धारित की जाए तथा पुलिस के द्वारा उनके चरित्र के बारे में सत्यापन अवश्य करा लिया जाए एवं ड्राईवर व परिचर का स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषतया नेत्र परीक्षण करा लिया जाए। छात्रों के परिवहन करने वाली स्कूली वाहन मानक के अनुरूप हो तथा वैध फिटनेस, वैध परमिट, वैध बीमा कर जमा युक्त हों। स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यन्त्र तथा यथासम्भव जीपीएस लगवाये जाएं। स्कूली वाहनों पर संस्था, पुलिस हेल्पलाइन आदि का मोबाईल नम्बर अंकित करा लिया जाए। छात्र-छात्राओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, छात्र-छात्राओं को स्कूली वाहन से लाने एवं ले जाने वाले वाहनों में विद्यालय के शिक्षक को उनके साथ अवश्य भेजा जाए। ड्राईवरों एवं परिचर के पास संस्था का परिचय-पत्र होना आवश्यक है।
निर्देशित किया गया कि कोई भी वाहन अवैध रूप से एवं बिना मानक पूर्ण किये संचालित न किये जाएं। समस्त संस्थाएं विद्यालय सुरक्षा समिति के दायित्वों को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता एवं निर्देशों की अवहेलना के लिए शिक्षण संस्थाएं किसी भी कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी।