30 अगस्त तक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी करा लें आधार प्रमाणीकरण- सीडीओ

बिजनौर। दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लाभार्थियों को अपनी दिव्यांग पेंशन में अपना आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने उक्त जानकारी देते हुए अवगत कराया कि दिव्यांग पेंशन में आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन धनराशि अंतरित नहीं की जा सकेगी। पेंशनधारकों की सुविधा हेतु शासन द्वारा पेंशन की विभागीय बेवसाईट पर पेंशनरों के लिए स्वयं आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है।
उन्होंने कहा कि जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वह 30 अगस्त, 2022 तक आधार प्रमाणीकरण अवश्य करा लें। सीडीओ ने बताया कि जिन दिव्यांगजनों के आधार प्रमाणीकरण नहीं हुए हैं, वे किसी भी दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में आकर आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं या अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र से भी आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण- पत्र, बैंक पासबुक एवं मोबाईल नम्बर की आवश्यकता होगी, जिन लाभार्थियों द्वारा आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में उनको दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। किसी भी समस्या के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बिजनौर के मोबाईल नम्बर 7060049900 पर सम्पर्क किया जा सकता है।