उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद मण्डल नहीं मानते शासनादेश! कहीं तैनाती, कहीं संबद्धता और कहीं से वेतन का चल रहा खेल।

मुरादाबाद। उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद एस०के०गुप्ता द्वारा संबद्धिकरण/स्थानान्तरण के नियम की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं तैनाती, कहीं संबद्धता और कहीं से वेतन का खेल चल रहा है।
बताया गया है कि उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद एस०के०गुप्ता ने मुरादाबाद मण्डल में लिपिक वर्ग में कार्यरत दो कर्मचारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित कर दिया था। तत्काल प्रभाव से लागू करने वाले आदेश में कहा गया कि देवाशीष वर्मा कनिष्ठ सहायक द्वारा जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद के कार्यों के साथ-साथ वर्तमान में किये जा रहे कार्यालय उप निदेशक उद्यान मुरादाबाद के कार्यों का सम्पादन भी किया जायेगा। इसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। इसी प्रकार अरूण कुमार कनिष्ठ सहायक को जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय मुरादाबाद से जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय संभल के लिए कर दिया गया। उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक वेतन मांग पत्र के आधार पर यथावत जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद द्वारा आहरित किया जायेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारी उक्त कर्मचारियों को नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। इस आदेश के बावजूद अरुण कुमार ने आज तक भी संभल कार्यालय में अपना योगदान नहीं दिया गया है और उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है।
…और भी हैं कई कहानी! इसी प्रकार बताया गया है कि श्यामकुमार पिछले सात वर्ष से एक ही जनपद में तैनात हैं। हरजीत सिंह सहायक संख्याधिकारी लगभग 27 साल से उप निदेशक कार्यालय में बिना पद के दूसरे पद का वेतन आहरण करा रहे हैं। माली श्यामपाल लगभग 20 साल से उपनिदेशक का खाना बना रहा है। उक्त तीनों पर भी संबद्धिकरण/स्थानान्तरण का नियम लागू नहीं हो रहा है।
क्या है शासनादेश!- निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश, उद्यान भवन लखनऊ द्वारा दिनांक 13 मई 2022 को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत निदेशालय एवं फील्ड में से सम्बद्ध अन्यत्र सम्बद्ध अधिकारी / कर्मचारी की सम्बद्धता को निरस्त करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थान पर कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। इस पर 23 मई 2022 को निदेशक आरके तोमर ने आदेश पारित कर निदेशालय तथा मण्डल स्तर से लिपिक संवर्ग में पूर्व में अन्यत्र कार्यालय / जनपद में सम्बद्ध किये गये समस्त कर्मचारियों की सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थान पर कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया। साथ ही कहा कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।