कोर्ट के आदेश पर पशु विभाग के अधिकारी सहित दो के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज
बिजनौर। स्योहारा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पशु विभाग के एक अधिकारी सहित दो के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

बिजनौर शहर निवासी एक महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि छह माह पूर्व वह अपने परिवार संग गुलावठी जिला बुलंदशहर मजदूरी करने गई थी, जहाँ उसकी मुलाकात पशु विभाग में अधिकारी त्रिवेन्द्र निवासी जमालपुर मान उर्फ़ पोटा थाना नूरपुर से हुई। उसने कहा कि पशु विभाग की ओर से वह बकरी पालन के लिए बैंक से पांच छह लाख रुपए का लोन दिला देगा, जिसमें आधे की छूट भी रहती है। उसने बैंक लोन की कार्यवाई के लिए त्रिवेंद्र को पांच हजार रुपए बैंक की पासबुक आधार कार्ड आदि भी दिया। पीड़िता का आरोप है कि 14 अगस्त को त्रिवेंद्र उसके घर आया और उसने स्योहारा एक बैंक अधिकारी से मिलने को कहा।

इस पर वह त्रिवेंद्र पर विश्वास करके उसके साथ स्योहारा चली आई। वहां पर त्रिवेंद्र ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसे पीकर उसे बेहोशी छाने लगी। इसके बाद त्रिवेंद्र व उसके साथी दीक्षित ने उसके साथ दुष्कर्म किया | दुष्कर्म के बाद दोनों बेहोशी की हालत में उसे स्योहारा नूरपुर रोड पर नहर के पास छोड़ कर फरार हो गये। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। कोर्ट ने पीड़िता की तहरीर पर स्योहारा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने त्रिवेंद्र व दीक्षित के विरुद्ध सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। थानाध्यक्ष राजीव चौधरी ने मुक़दमे की पुष्टि की है। वहीं पशुधन प्रसार अधिकारी त्रिवेन्द्र कुमार का कहना है कि उसकी बहन सुधा की शादी जैतरा धामपुर में हुई थी। उसके ससुरालजनों ने दहेज की मांग की थी, जिस कारण सुधा के ससुराल वालों पर उसने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। सुधा के ससुराल वालों ने उस पर फर्जी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। वह पूरी तरह से निर्दोष है।