
बिजनौर। जनपदीय पुलिस व अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए धारा 324/149 भादवि0 के 05 अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 17-17 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया। इसी के साथ धारा 308 भादवि0 के 04 अभियुक्तगणों को 03~03 वर्ष के साधारण कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया है।
पुलिस कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपदीय पुलिस को न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों की प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर में विचाराधीन थाना को0 देहात के मु0अ0सं0 77ए/11 धारा 147,148,323/149, 324/149,506 भादवि0 की लगातार समीक्षा की जा रही थी। साथ ही मॉनिटरिंग सैल, स्थानीय पुलिस व पैरोकारों द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रभावी पैरवी से विशेष न्यायाधीश ( ई०सी० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दिनांक 15.10.2022 को अभियुक्त 1. सोनू, 2. पतराम पुत्रगण लक्ष्मण सिंह, 3. सुमित्रा पत्नी लक्ष्मण सिंह, 4. लक्ष्मण सिंह पुत्र बल्देवा, 5. वीरेन्द्र पुत्र हेतराम सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मखवाड़ा थाना को0 देहात जनपद बिजनौर को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 17-17 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।
वहीं दूसरी ओर विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर में विचाराधीन थाना को0 देहात के मु0अ0सं0 77/11 धारा 452,308/34,323/34,325/34 भादवि0 की लगातार समीक्षा की जा रही थी। विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर द्वारा दिनांक 15.10.2022 को अभियुक्त 1. विजय सिंह, 2. गजेन्द्र सिंह, 3. ब्रजपाल सिह व 4. सुभाष पुत्रगण अमर सिंह समस्त निवासीगण ग्राम मखवाड़ा थाना को0 देहात जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 50-50 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। माननीय न्यायालय के फैसले से जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा होगा तथा अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त होगा ।