10 साल पुराने मामले में पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सहित तीन नेताओं के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया फरारी वारंट
भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप

बिजनौर। एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व मंत्री अशोक कटारिया समेत तीन के फरारी वारंट जारी किया है। एसीजेएम अभिनव यादव ने पुलिस को 18 जनवरी तक उन को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
चांदपुर थाने में 3 सितंबर 2012 को दरोगा इशेंद्र सिंह द्वारा पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा नेता कविता चौधरी और शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी वीर सिंह के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सूचना मिली थी कि चांदपुर के ग्राम अथाई शेख में बिना अनुमति की जा रही मीटिंग में दूसरे समुदाय के खिलाफ भाषण दिया जा रहा है। भाषण रुकवाते हुए अनुमति पत्र मांगा और सभा बंद करने को कहा तो सभा बंद नहीं की गई। भाजपा के पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा नेत्री कविता चौधरी, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भाषण दिया। इसके चलते धारा 188 और 153 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। काफी समय से आरोपी उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी किए थे। इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने फरारी वारंट जारी किया है।