गांव-गांव में उर्वरक, कार्बनिक खाद एवं कीटनाशक रसायन बेचते दो पकड़े
बिजनौर। वर्तमान में जनपद में गन्ने फसल की बुवाई तथा पेड़ी प्रबंधन का कार्य प्रगति पर है और जनपद में गन्ना बुवाई एवं पेडी के क्षेत्रफल के दृष्टिगत कृषकों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों विशेषकर यूरिया व फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा जनपद के सहकारी समितियों, गन्ना समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में गन्ने की फसल हेतु आवश्यक कृषि निवेश उपलब्ध है. गन्ने की बुवाई के पीक समय को देखते हुए कतिपय उर्वरक विक्रेता कंपनियों द्वारा गैर प्रमाणित एवं सब स्टैंडर्ड तथाकथित उर्वरक, कार्बनिक खाद व कीटनाशक रसायनों की सीधी आपूर्ति किसानों को की जा रही है जो कि नियम विरुद्ध है तथा किसानों के हित में नहीं है.

इसी प्रकार दिनांक 24 फरवरी 2023 को एक कंपनी द्वारा मंडावली क्षेत्र में निजी वाहन पर कार्बनिक खाद व प्रोम की बिक्री किसानों को सीधे करते हुए पकड़ी गई है और उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन पाए जाने पर थाना मंडावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे आवश्यकतानुसार उर्वरकों, कीटनाशक एवं अन्य कृषि निवेशों आदि का क्रय अधिकृत उर्वरक व कीटनाशक विक्रेताओं से ही नियमानुसार करें तथा संस्तुति के अनुसार गन्ने की फसल में वैज्ञानिक विधि से इसका प्रयोग करें. साथ ही किसान भाइयों से यह भी अपील की गई है कि गांव-गांव घूम कर इस प्रकार से उर्वरकों, कार्बनिक खाद एवं कीटनाशक रसायनों आदि का अनाधिकृत रूप से व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों अथवा कंपनियों के बारे में जिला कृषि अधिकारी बिजनौर के मोबाइल नंबर 7839882757 तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी बिजनौर के मोबाइल नंबर 9818287442 पर अवश्य सूचित करें, जिससे इनके विरुद्ध दंडात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके.