हिंदी में है गाड़ी की नंबर प्लेट तो जुर्माना

एक अप्रैल से चलेगा सघन अभियान

हिंदी में है गाड़ी की नंबर प्लेट तो जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चालकों के लिए ट्रैफिक नियम जारी हुआ है। अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हिंदी में है तो जुर्माने में जेब ढीली करनी होगी। नंबर प्लेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हिंदी नंबर प्लेट और साथ ही हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा।

दरअसल वाहन चालकों ने चालान से बचने और कैमरों को धोखा देने के लिए नायाब तरीका निकाल लिया है। अत्याधुनिक कैमरों का साफ्टवेयर हिंदी के अंक और शब्द नहीं पढ़ पाता इसलिए वह वाहन में हिंदी के शब्दों और अंकों में प्रिंट नंबर प्लेट लगवा कर फर्राटा भर रहे हैं।
ऐसे में रोजाना ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हजारों वाहन चालक चालान से बच जाते हैं। इसका फायदा अपराधी भी उठा रहे हैं। वह भी बड़ी संख्या में हिंदी और गलत नंबर प्लेट लगाकर घूमते हैं और अपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर निकल जाते हैं। इन सब पर लगाम कसने और वाहनों को जल्द ट्रेस करने के लिए 15 फरवरी को मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भारत सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी थी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आइएनडी पर एक बार कोड होता है, जिसे कैमरे तत्काल स्कैन कर वाहन को ट्रेस कर लेते हैं। इसलिए सभी सरकारी और निजी वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए गए हैं। अधिकतर सरकारी वाहनों में भी हिंदी की नंबर प्लेट लगी है।

अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार रुपये का चालान किया जाएगा। सभी गाड़ियों में HSRP नहीं होने पर ऐक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य का नाम और नंबर हिंदी में लिखे होने पर भी चालान कटेगा। यह नियम 21 मार्च से लागू कर दिए गए हैं। वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाने की स्थिति में छूट मिलेगी। अब हिंदी की नंबर प्लेट किसी वाहन में मिली तो उसका चालान किया जाएगा। एक अप्रैल से इसका सघन अभियान चलेगा।

Published by Sanjay Saxena

पूर्व इंचार्ज/क्राइम रिपोर्टर दैनिक जागरण उरई (जालौन), मेरठ, बिजनौर, धामपुर, मुजफ्फरनगर। पूर्व महामंत्री श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। अध्यक्ष ऑल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन।

Leave a comment