बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे की ओर से जिले में 1 जून से अगले आदेश तक कोविड-19 के तहत दुकानों के खुलने, यात्रा करने, शादी समारोह, वगैरा में शामिल होने व अन्य गतिविधियों की इन शर्तों के साथ छूट दी जाती है
(1)-दिनांक 01-06-2021 से शर्तो के अधीन शाम 7, बजे से सुबह 7, बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।
(2)-शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बन्दी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
(3)-जनपद में दुकानें/बाजार सुबह 7, बजे से शाम 7, बजे तक कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन की होगी व शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी।
(4)-दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
(5)-कोरोना अभियान में जुडे फन्टलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय 50, प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेगें एवं जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेगें, उनको रोटेशन से बुलाया जायेगा।
(6)-निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी व सेनेटाईजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुलेगें।
(7)-निजी कम्पनियाँ वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेगी।
(8)-प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
(9)-औद्योगिक संस्थान खुले रहेगें एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
(10)-प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
(11)-सब्जी मण्डियां पहले की तरह खुली रहेंगी।
(12)-प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
(13)-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।
(14)-इसके अलावा हाई-वे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी।
(15-कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु ना हों।
(16)-दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी तथा 03 पहिया वाहन आटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल 04 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
(17)-मांस, मछली व अंडे की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाईजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई मांस, मछली व अंडे ना बेचे जाए।
(18)-जिम, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, कोचिंग सेंटर, स्वीमिंग पुल, पूरी तरह से बन्द रहेंगे।
(19)-शादी समारोह व अन्य समारोह में लोगों की मौजूदगी बन्द रहेगी, इसके अलावा अन्य स्थानों पर सिर्फ़ 5, लोगो की मौजूदगी कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक रहेगी।
(20)-कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब्स एवं शापिंग मॉलस पूर्णत बन्द रहेगें।
(21)-जनपद में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य, कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अनुमन्य होगें।
(22)-शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमन्त्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाईजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
(23)-आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी, साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था के साथ प्रोटोकाल का अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
(24)-राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकॉल यथा मास्क की अनिवार्यता व सेनेटाईजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए खोले जायेगें।
(रमाकान्त पाण्डेय) जिलाधिकारी, बिजनौर। 31-05-2021 आदेश अनुसार
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