पंचायत अधिकारी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
विधवा के पक्ष में कोर्ट के आदेश पर पुलिस की जांच शुरु
बिजनौर। न्यायालय के आदेश पर पंचायत अधिकारी सहित पीड़िता की सास व जेठ के खिलाफ पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 में मामला दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी है। आरोप है कि उक्त सभी ने धोखाधड़ी करते हुए फर्जी, जाली, कूटरचित दस्तावेज, परिवार रजिस्टर की नकल तैयार कर आराजी हड़पने का प्रयास किया।
जानकारी के अनुसार थाना चांदपुर के गांव मदारीपुर कलां निवासी प्राची (23 वर्ष) पत्नी स्व. अनुज कुमार ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसकी शादी 20 जनवरी 2017 को अमित कुमार पुत्र स्व. सोमपाल सिंह के साथ हुई थी। उसके पति अनुज की 20 सितम्बर 2020 को मृत्यु हो गई थी। 5 अक्तूबर 2020 को बने मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका नाम अनुज की पत्नी के रूप में दर्ज है। आरोप है कि उसकी पति की मृत्यु के बाद उसकी सास मीरा, जेठ राजीव कुमार ने उसके पति के नाम आने वाली आराजी को हड़पने का प्लान बनाया। उन्होंने गलत नीयत से धोखाधड़ी करके फर्जी एवं जाली कूटरचित रजिस्टर की नकल, जिसमें उसका नाम अनुज की पत्नी के रूप में दर्ज नहीं है, तैयार करके चांदपुर तहसील में उसके पति स्व. अनुज की आराजी हस्तानान्तरित करा ली।
आरोप है कि उसकी सास, जेठ व ग्राम मदारीपुर ककराला पर तैनात पंचायत अधिकारी अनिल यादव से हमसाज होकर धोखाधड़ी कर परिवार रजिस्टर की नकल तैयार की, जबकि उसके पास परिवार रजिस्टर की नकल भी है। न्यायालय ने पंचायत अधिकारी सहित पीड़िता की सास व जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पंचायत अधिकारी सहित आरोपी सास व जेठ के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 में मामला दर्ज कर जांच प्रारम्भ कर दी है।
Leave a comment