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10 लाख से ज्यादा की Jewellery खरीदने के लिए KYC जरुरी, केंद्र सरकार का नया आदेश!
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज्यादा की Jewellery खरीदने के लिए KYC जरुरी बताने वाले संदेश वायरल हो रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक सोना, चांदी और कीमती रत्न एवं पत्थरों की नकद खरीद के लिए ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) संबंधी कोई नए नियम लागू नहीं किए गए हैं और केवल ऊंचे मूल्य वाली खरीद-फरोख्त के मामले में ही पैन कार्ड, आधार अथवा दूसरे दस्तावेजों की जरूरत होगी।

सोने-चांदी की ज्वैलरी की खरीदारी पर KYC के क्या हैं नए नियम:

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग 28 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना को स्पष्ट करते हुए कहा कि दो लाख रुपये से अधिक के आभूषण, सोना, चांदी और कीमती धातुओं रत्न और आभूषण की नकद खरीद पर केवाईसी की आवश्यकता देश में पिछले कुछ सालों से जारी है और अभी भी जारी है। मनी लाड्रिंग रोधी कानून, 2002 के तहत 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 10 लाख रुपये अथवा इससे अधिक का सोना, चांदी, आभूषण और कीमती धातुओं नकद सौदा करने पर अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दस्तावेज भरने होंगे। इस मामले में सूत्रों ने कहा कि यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के तहत जरूरी है। यह कार्यबल वैश्विक स्तर पर बनाया गया है, जो मनी लांड्रिंग और आतंकवादियों को वित्त पोषण के खिलाफ काम करता है। भारत 2010 से ही एफएटीएफ का सदस्य है। सूत्रों ने कहा कि भारत में दो लाख रुपये से अधिक की नकद खरीद पर केवाईसी दस्तावेज को पहले ही अनिवार्य बनाया हुआ है, इसलिए अधिसूचना में ऐसे खुलासे के लिए कोई नई श्रेणी नहीं बनाई गई है। हालांकि, यह एफएटीएफ के तहत एक आवश्यकता है।

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