नई दिल्ली (एजेंसी)। बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम आज 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम इसमें मुख्य हैं।

खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था। आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसमें जेल जाने तक की सजा है।

पेंशन नियम में बदलाव: डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है।
पुरानी चेक बुक खत्म: ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो चुका है, इसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे। आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। खाताधारकों को नए चेकबुक लेनी होगी।
LPG सिलेंडर महंगा: आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।
दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद: दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। यह बदलाव लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो सकेंगी।
बदलेगा ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका: क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बिना ग्राहक को जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे। इसके लिए बैंक आपको पूर्व जानकारी देगा, तभी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा।
निष्क्रिय होगा डीमैट अकाउंट: सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रखने वाले लोगों को 30 सितंबर 2021 से पहले केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा था। अगर अब तक डीमैट अकाउंट में केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। यह तब तक चालू नहीं होगा, जब तक आप केवाईसी अपडेट नहीं कर लेते।
म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव: बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 से एमएससी कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा, जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेज वाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
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