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एकमुश्त समाधान योजना: अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं

बिजनौर। बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना अंतर्गत इस बार विद्युत उपभोक्ताओं को अपने बिलों के समाधान के लिए पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। इस पर सरकार की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

बिजनौर विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता एके पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की ओर से अक्सर विद्युत उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जाता रहा है। सरकार इस योजना के तहत अब तक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था, लेकिन इस बार सरकार ने योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की छूट दी है। कोई भी उपभोक्ता सीधे तौर पर इस योजना के तहत अपने विद्युत बिल का एकमुश्त समाधान करा सकता है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनके विभाग में 47449 उपभोक्ता हैं जिनमें घरेलू व्यवसाय व ट्यूबवेल के उपभोक्ता शामिल हैं इन उपभोक्ताओं पर 4118.44 लाख रुपए की बक़या है। एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं क़ो 1074. 30 लाख रुपए का लाभ होना है। सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उपभोक्ता एक जून से 30 जून तक प्राप्त कर सकते हैं।

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