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चैक बाउंस के मामले में सजा और जुर्माना

बिजनौर। चैक बाउंस के एक मामले में विशेष जज आरए कौशिक ने एक आरोपी को 1 साल 3 महीने की सजा के साथ चार लाख चालीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

थाना कोतवाली शहर के ग्राम स्वाहेड़ी बुजुर्ग निवासी रणवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें अवगत कराया कि बिजनौर के मोहल्ला जाटान निवासी सुनील कुमार ने जनवरी 2017 में अपनी निजी आवश्यकता बताकर तीन लाख रुपए उधार मांगे थे। रणवीर सिंह ने बताया कि उसने दो लाख 80 हजार रुपए की व्यवस्था कर सुनील कुमार को दे दिए।

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आरोप लगाया कि जब अपने उधार के दो लाख 80 हजार रुपए वापस मांगे, तो सुनील कुमार ने उसे 2 लाख 80 हजार रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक दिया। चेक बाउंस होने पर रणवीर सिंह ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। अतिरिक्त न्यायालय के जज आरए कौशिक ने आरोपी सुनील कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 1 साल 3 महीने की सजा के साथ चार लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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