स्वैच्छिक आधार पर Yes or No का ऑप्शन
केंद्र सरकार ने 27 जून को नोटिफिकेशन जारी कर रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करने की अनुमति तो दी है, लेकिन ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया है।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद…अब जरूरी नहीं आधार
नई दिल्ली (एजेंसी)। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and Death Certificate) के लिए रजिस्ट्रेशन कराने में आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बिना आधार कार्ड के सर्टिफिकेट नहीं देने का आदेश जारी किया था। इसमें बदलाव करते हुए अब सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल (RGI) कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करने की अनुमति तो दी है, लेकिन ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया है।

मंगलवार 27 जून, 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ( MEiTY) ने RGI को जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आधार डेटाबेस के इस्तेमाल की अनुमति दी है। इसमें कहा गया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग फॉर्म में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर Yes or No का ऑप्शन दिया जाएगा। अर्थात अब इस काम को बिना आधार कार्ड के भी आसानी से किया जा सकता है।
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