सीआईसी ने की निंदा, जारी किया कारण बताओ नोटिस
सैनिक स्कूल के पीआईओ ने की आरटीआई जवाब देने में 3 साल की देरी !
~By Vinita Deshmukh
हाल ही में, एक केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली के एक रक्षा सैनिक स्कूल के दो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि तीन वर्षों तक सूचना देने में देरी करने के लिए उन्हें दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही, उन्हें चार सप्ताह के भीतर, यानी फरवरी के अंत तक आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदक जयंत कुमार सिंह ने स्कूल के निर्माण ठेके के संबंध में ठेकेदारों और स्कूल कर्मचारियों के बीच सांठगांठ से जुड़ी कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी मांगी थी।
सीआईसी विनोद कुमार तिवारी ने 31 जनवरी 2025 को दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान पाया कि सैनिक स्कूल द्वारा दिया गया जवाब न केवल टालमटोल वाला था बल्कि अधूरा भी था। उन्होंने पाया कि सीपीआईओ में से एक ने आवश्यक जानकारी की प्रकृति का पर्याप्त अध्ययन किए बिना ही आरटीआई आवेदन का यांत्रिक रूप से निपटारा कर दिया था। दूसरे सीपीआईओ, उन्हें भेजे गए नोटिस के बावजूद संशोधित और उचित जवाब देने में विफल रहे। इसने सीआईसी श्री तिवारी को दो सीपीआईओ – अशोक कुमार (वर्तमान सीपीआईओ) और शैलेश राणा (पूर्व सीपीआईओ, 28 दिसंबर 2021 तक) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उनसे चार सप्ताह के भीतर यह बताने के लिए कहा गया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत अधिकतम जुर्माना उनमें से प्रत्येक पर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
आरटीआई आवेदक सिंह ने आठ अस्थाई पारिवारिक आवासों, दो हॉल और सामान्य कर्मचारियों के लिए नामित दो कमरों के निर्माण अनुबंध से जुड़े विभिन्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां मांगी थीं। उन्हें जो दस्तावेज चाहिए थे, उनमें विज्ञापन सामग्री की प्रतियां, निविदा फॉर्म की बिक्री और संबंधित निविदा फॉर्म रजिस्टर, बयाना राशि जमा (ईएमडी) की गणना विवरण, प्रदर्शन गारंटी के लिए मांग पत्र, कार्य आदेश के लिए दस्तावेज और पूर्ण बोली प्रस्ताव (बीपी), बिना किसी काले या रिक्त जानकारी के अपरिवर्तित रिकॉर्ड शामिल हैं।
श्री सिंह ने ठेकेदारों के पिछले तीन वर्षों के पैन कार्ड और आयकर रिटर्न (आईटीआर), वार्षिक जीएसटी रिटर्न, भवन निर्माण में अपेक्षित अनुभव को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज, निर्माण ठेकेदार के रूप में वर्गीकरण का प्रमाण, बिहार सरकार और भवन, सड़क, पुलिया, पुल और अंडरपास निर्माण से संबंधित अन्य सरकारी विभागों के साथ पंजीकरण, निविदा फॉर्म शुल्क विवरण और ईएमडी जानकारी तथा निविदा के दिन की उपस्थिति शीट के बारे में भी जानकारी मांगी।
आरटीआई आवेदक सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक प्राधिकरणों को सार्वजनिक धन के व्यय में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और भले ही उन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत छूट प्राप्त हो, भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।
आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए सीपीआईओ ने जवाब दिया कि उनकी भूमिका सूचना प्रदान करने तक सीमित है और श्री सिंह ने अतिरिक्त सूचना मांगी थी जिसके लिए शोध की आवश्यकता थी और आवेदन में व्याख्यात्मक लहजा था। सीपीआईओ ने दूसरी अपील की सुनवाई के दौरान सीआईसी तिवारी को यह भी बताया कि आरटीआई आवेदक सिंह, एक पूर्व कर्मचारी होने के नाते और सेवा से बर्खास्त होने के बाद, 2012 से सैनिक स्कूल और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को कई आरटीआई अनुरोध प्रस्तुत कर रहे थे।
सीपीआईओ ने आगे कहा कि स्कूल नियमित रूप से आरटीआई जवाब देता रहा है, लेकिन वह श्री सिंह के आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इसमें “सूचना के व्यापक संग्रह और मिलान की आवश्यकता थी, जो सोसायटी के संसाधनों को असंगत रूप से हटा देगा, जिससे आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7 (9) के प्रावधान लागू होंगे।”
उन्होंने 2015 के सुधीर कुमार बनाम शिक्षा निदेशालय, पूर्वी जिला, जीएनसीटीडी, दिल्ली के सीआईसी मामले का हवाला देते हुए सीआईसी श्री तिवारी के संज्ञान में लाया कि सीआईसी ने तब टिप्पणी की थी कि “आवेदक द्वारा बार-बार, परेशान करने वाले और प्रतिशोधी आवेदन देकर सार्वजनिक प्राधिकरण के समय और संसाधन की आपराधिक बर्बादी करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए” जो आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग के समान है।
27 अप्रैल 2020 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जयंत कुमार सिंह बनाम सीपीआईओ सैनिक स्कूल और सीपीआईओ सैनिक स्कूल सोसाइटी के मामले में परेशान करने वाले वादियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को संबोधित किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि तुच्छ मुकदमों के विघटनकारी प्रभाव को अच्छी तरह से पहचाना जाता है, खासकर जब यह अर्ध-न्यायिक निकायों के कामकाज में बाधा डालता है।
चूंकि आरटीआई अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई अधिनियम का सहारा ले सकता है और सीपीआईओ को इस कानून के तहत सूचना मांगने वाले किसी भी आवेदक के पीछे कोई उद्देश्य बताने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सीआईसी श्री तिवारी ने कहा कि दोनों पीआईओ ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है।
https://www.moneylife.in/article/cic-slams-3year-delay-of-an-rti-reply-by-sainik-schools-pio-issues-showcause-notification/76299.html
(विनीता देशमुख मनी लाइफ की सलाहकार संपादक हैं। वे पुणे मेट्रो जागृति अभियान की संयोजक भी हैं। उन्हें ग्रामीण रिपोर्टिंग के लिए स्टेट्समैन पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसे उन्होंने 1998 और 2005 में दो बार जीता था। इसके अलावा उन्हें डॉव केमिकल्स पर उनकी जांच श्रृंखला के लिए उत्कृष्ट मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने विनीता कामटे के साथ मिलकर “टू द लास्ट बुलेट – द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ ए ब्रेवहार्ट – अशोक कामटे” पुस्तक लिखी है और वे “द माइटी फॉल” की लेखिका हैं।)
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