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इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज, तुरंत जमा नहीं किया तो लगेगा 10,000 रुपए जुर्माना
नई दिल्ली (धारा न्यूज): वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है। आईटीआर (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी है। इसके बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर विभाग भी ट्वीट कर आगाह कर चुका था कि आईटीआर फाइल करने के लिए लॉस्ट डेट का इंतजार न करें।

गौरतलब है कि अगर आप समय पर इन्कम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो  10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय ₹5 लाख से ज्यादा नहीं है, उन्हें लेट फीस के रूप में ₹1000 देने ही देने पड़ते हैं।

कोरोना के कारण इसकी तारीख बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और फिर 10 जनवरी 2021 की गई थी। नौकरीपेशा लोगों को अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 ए जरूर लेकर रख लेना चाहिए। इसमें काटे गए टैक्स (टीडीएस) और आपके द्वारा नियोक्ता को निवेश की दी गई जानकारी का विवरण होता है। इसके अलावा नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और स्वरोजगार करने वाले सभी लोगों के लिए बैंक को फॉर्म 15-H भरकर देना होता है, उससे ब्याज का सर्टिफिकेट भी लेकर रख लें। फॉर्म 15-H एक तरह का घोषणापत्र है, जिसमें यह जानकारी होती है कि आपकी आय कर दायरे में नहीं आती है। ऐसा नहीं होने पर बैंक टीडीएस काट लेते हैं। वहीं 10 हजार रुपए से अधिक के ब्याज पर टैक्स लगता है। ऐेसे में ब्याज सर्टिफिकेट रहने पर आंकलन करना आसान होगा। इसके अतिरिक्त बीमा पॉलिसी में निवेश का विवरण, होम लोन की ईएमआई और टैक्स छूट वाले अन्य निवेश के दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इससे ऑनलाइन रिटर्न भरने में परेशानी नहीं होती और समय भी कम लगता है।

ऐसे ऑनलाइन भरें ITR-                    1. इन्कम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा कर यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
2. ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करें।
3. इन्कम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें।
5. इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए. अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
6. फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
7. इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
8. अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
9. अगर आपका पैन आधार से जुड़ा है और मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।

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