राज्य निर्वाचन आयोग उ0 प्र0 के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया इस दौरान सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति कराई जाएगी संवीक्षा-जिला निर्वाचन अधिकारी

बिजनौर। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने, संशोधन तथा विलोपन की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय रमाकांत पाण्डेय ने यह जानकारी देकर संबंधित अधिकारियों को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निवार्चक नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के दौरान नियत समय तक प्राप्त दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार भलीभांति संवीक्षा कराई जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से न छूट जाए। यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-9 की उपधारा(10) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई , 2005 के प्रस्तर -2 (छ) के अनुसार निर्वाचक नामावली के दिनांक 22 जनवरी, 2021 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं०) द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किए जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु नागरिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप व्यापक रूप से सर्वसाधारण को यह सूचित करें कि इस अवधि में भी वे नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जाएगी। इसमें भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से छूट न जाए तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो।
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