किसी भी अवस्था में वैध परिवहन प्रपत्र के बिना व अंकित मात्रा से अधिक तथा अन्य राज्य में अंतरराज्य परिवहन प्रपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन नहीं होने दिया जाएगा-जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय ने निर्देश दिए कि जिले में किसी भी अवस्था में वैध परिवहन पपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन, वैध परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा का परिवहन तथा अन्य राज्य में अंतरराज्य परिवहन प्रपत्र के बिना उप खनिज का परिवहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच के दौरान अवैध खनन करते हुए पाए जाने वालों के विरूद्व सख्त दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निरीक्षक खनन को निर्देश दिए कि जांच कार्य करतेे समय पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तथा होमगार्ड के जवान साथ रखें और सुनियोजित रूप से उप खनिजों के परिवहन प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिले के महत्वपूर्ण रूट्स पर जांच दलों का गठन कर करापवंचन रोके जाने की कार्यवाही भी करें।
जिलाधिकारी श्री पाण्डेय कलक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के मद से निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिले में सचल दल गठन से संबधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रूप से उप खनिजों का दोहन करने वाले अथवा करापवंचन करने वाले तत्वों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए शासन के निर्देशों के अनुपालन में 02 सचल/जांच दलों का गठन निदेशालय स्तर से किया गया है, जो जिले के 02 चिन्हित मार्गाें पर तीन पालियों में 24×7 अवधि के लिए कार्य करेंगे। उक्त सचल दल में प्रत्येक पाली में 03 सदस्य तैनात किए जाएंगे, जिसमें से कम कम 01 व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट पास होगी, जो प्रपत्रों की तकनीकी जांच करने में दक्ष होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शासन द्वारा निर्धारित भत्ता भोगी व्यक्ति, सेवा निवृत्त सैन्य कर्मचारी, होमगार्ड तथा पीआरडी जवान सचल दल में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सचल जांच दल का प्रभारी जिला खान अधिकरी/खान निरीक्षक होगा। उन्होंने पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सचल जांच दलों को खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के समय आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
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