शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार को आवेदन करें दिव्यांगजन
बिजनौर। मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2020 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिन दिव्यांगजनों की शादी हुई हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, बिजनौर) दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन बेवसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कर हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, बिजनौर को उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उक्त योजना का लाभ अर्जित करने के लिए दम्पत्ति का संयुक्त फोटो एवं वर का जिला बिजनौर का निवासी, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, बिजनौर) http://igrsup.gov.in/ पर पंजिकरण, आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो)। (तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र 40 प्रतिशत या अधिक, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त रूप से पति पत्नी का खाता पास बुक एवं युवक व युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति तथा शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न होने का आयु प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न अनिवार्य है।
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