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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ट्रांसफर नीति जारी कर दी है। अब समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले उनके विभागाध्यक्ष अपने मंत्री से अनुमति लेकर 15 जुलाई 2021 तक कर सकेंगे। इसके लिए तीस दिन का वक्त दिया गया है। सचिवालय के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने तबादला नीति संबंधी शासनादेश जारी किया।

कोविड के कारण पिछले साल लगी थी रोक- राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 12 मई 2020 को प्रतिबंधों के साथ सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी थी। नए सत्र 2020-21 के लिए विभागाध्यक्षों को 20 मार्च 2018 में निर्धारित नीति के आधार पर तबादला करने का अधिकार दिया गया है। स्थानांतरण रुकवाने के लिए सिफारिश व दबाव डलवाने वाले कर्मियों पर सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीन साल से जमे कर्मी हटेंगे
जिलों में समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के जो अधिकारी तीन साल पूरा कर चुके हैं, उन्हें जिले के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी करने वाले दूसरे मंडलों में स्थानांतरित किए जाएंगे। मंडलीय व विभागाध्यक्ष कार्यालयों की तैनातियों को इसके दायरे में नहीं माना जाएगा। कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़ कर अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर होने पर एक विभाग में तीन साल पूरा करने वालों को स्थानांतरित किया जाएगा। जिले व मंडलों में इनकी तैनाती की अवधि शामिल नहीं की जाएगी। जिलों व मंडलों में तैनाती अवधि व विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाएगा।

तबादले होंगे 20 फीसदी-
तबादले 20 प्रतिशत तक ही किए जाएंगे। इस सीमा से अधिक जरूरत होने पर समूह ‘क’ व ‘ख’ के मामले में मुख्यमंत्री और समूह ‘ग’ व ‘घ’ में विभागीय मंत्री से अनुमति ली जाएगी। समूह ‘ख’ के कर्मियों के स्थानांतरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किए जाएंगे। समूह ‘ख’ के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिया जाएगा। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के मामले में उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर तबादला किया जाएगा। संदिग्ध व सत्यनिष्ठा वाले कर्मियों की तैनाती संवेदनशील पदों पर नहीं की जाएगी। मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर विकल्प प्राप्त कर ऐसे स्थान पर की जाएगी , जहां बच्चे के इलाज की समुचित व्यवस्था हो। समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारियों को उनके गृह मंडल में तैनात नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध केवल जिला स्तरीय विभागों व कार्यालयों में लागू होगा।

पति-पत्नी को तैनाती एक जिले में-
पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर यथासंभव एक ही जिले में तैनाती दी जाएगी। दिव्यांग कर्मी या ऐसे जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांग है, तो वे इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसे कर्मियों का तबादला गंभीर शिकायत या फिर अपरिहार्य कारणों से ही किया जाएगा। उनके अनुरोध पर पद की उपलब्धता पर उन्हें उनके गृह जिले में तैनात किया जाएगा। समूह ग के कर्मियों का प्रत्येक तीन साल पर पटल परिवर्तन किया जाएगा।

कर्मचारी नेताओं को विशेराहत
सरकारी विभागों के मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष, सचिव और जिला शाखा के अध्यक्ष व सचिव के स्थानांतरण संगठन में पद ग्रहण करने की तिथि से दो साल तक नहीं किया जाएगा। बहुत जरूरी होने पर उच्च स्तर के अधिकारियों से अनुमति लेने के बाद तबादला किया जाएगा।

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