उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू में थोड़ी राहत देते हुए इसे रात्रि 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया है। वहीं कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीड फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी गई है।

लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-09 के छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। रात के कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। नए प्रोटोकॉल के तहत कोरोना कर्फ्यू रात्रि 09 बजे से अगले दिन सुबह 07 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसी तरह, पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी है।
कोरोना कर्फ्यू की अवधि भी घटी- कोविड प्रोटोकॉल के साथ 21 जून से बाजार व मॉल खोलने की इजाजत दी गई है। बाजार और मॉल रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू की अवधि भी घटा दी है। अब बाजार शाम 7 बजे के बजाए रात 9 बजे तक ग्राहकों के लिए खुले रहेंगे।
पटरी दुकानदार और स्ट्रीट फूड- रोजाना कमाने-खाने वाले पटरी दुकानदार और स्ट्रीट फूड का संचालन भी रात 9 बजे तक किया जा सकेगा। पार्क भी आमजन के लिए 21 जून से खोल दिए जाएंगे।
कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य- इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा, जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है। दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने-जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी।
दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुलेंगी- दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी, पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं।
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