पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी को 20 साल की जेल व ₹20 हजार अर्थदण्ड।
मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक व स्थानीय पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी।

बिजनौर। पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की जेल व ₹20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक व स्थानीय पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से दिनॉक 22.08.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) द्वारा थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 135/17 धारा 376 भादवि व धारा 3/4 लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की सुनवाई के उपरान्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सूरज पुत्र हरपाल उर्फ पाल्ले निवासी ग्राम अलीपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार दिनॉक 19.06.2017 को अभियुक्त सूरज द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गन्ने के खेत में दुष्कर्म किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 135/17 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया था। न्यायालय द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले से जनमानस में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा तथा अपराधियों में भी भय का माहौल व्याप्त होगा।
विदित हो कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार द्वारा पॉक्सो अधिनियम के अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को न्यायालय से अतिशीघ्र कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने हेतु मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक व स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया जा रहा है।
Leave a comment