
जिले भर में खाद की दुकानों पर छापेमारी
प्रतिष्ठान बंद कर भाग निकले कई व्यापारी। कारण बताओ नोटिस जारी।
बिजनौर। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के आदेश के क्रम में उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र एवं जिला गन्ना अधिकारी पीएन सिंह की संयुक्त टीम द्वारा जिले भर में छापेमारी की गई। इस दौरान कई व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर भाग निकले, इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार तहसील नजीबाबाद, जिला कृषि अधिकारी डॉ अवधेश मिश्र एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, प्रदीप सिंह की संयुक्त टीम द्वारा तहसील धामपुर व नगीना तथा उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मनोज रावत एवं जिला उद्यान अधिकारी जितेंद्र कुमार द्वारा तहसील चांदपुर एवं सदर बिजनौर मे उर्वरक विक्रेता के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों पर आकस्मिक छापामार की कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान कुल 42 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान/गोदाम में उपलब्ध स्टॉक का मिलान पीओएस मशीन व अभिलेखों के अनुसार किया गया तथा कुल 14 उर्वरकों के नमूने लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान मै. गुप्ता फर्टिलाइजर राजा का ताजपुर, मै. औधानिक उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति, ठाकुरद्वारा रोड स्योहारा, मै. त्यागी पेस्टिसाइड एवं बीज बिक्री केंद्र स्योहारा, मै. श्री साईं कीटनाशक स्टोर, स्योहारा, मै. कृषि केंद्र एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप, राम विहार कॉलोनी रैनी रोड स्योहारा, मै. मिगलानी बीज भंडार, स्योहारा, मै. कृषि विकास केंद्र, स्योहारा, मै. हर्ष किसान सेवा केंद्र, स्योहारा, मै. संजय सीड स्टोर, हलदौर तथा मै. आईएफएफडीसी उर्वरक बिक्री केंद्र पैजनिया द्वारा प्रतिष्ठान बंद कर भाग जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके उर्वरक लाइसेंस को निलंबित किया गया है। साथ ही मै. रिशिका एग्रीकल्चर स्टोर, राजा का ताजपुर के अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई। निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन से उर्वरकों का वितरण पाया गया और पीओएस मशीन में अवशेष स्टाक एवं गोदाम में भंडारित स्टॉक में कोई अंतर नहीं पाया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान ओवर रेटिंग एवं मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग आदि का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। निरीक्षण के दौरान सभी उर्वरक विक्रेताओं को कृषकों की तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का वितरण निर्धारित दर पर किए जाने तथा किसी भी दशा में उर्वरकों की बिक्री बल्क में न किये जाने के सख्त निर्देश दिए गए।
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