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National Press Day 2022: भारतीय प्रेस परिषद (PCI) को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी भारतीय प्रेस के रिपोर्ताज की गुणवत्ता की जांच करती है और पत्रकारिता गतिविधियों पर नजर रखती है.

इस बार 16 नवंबर 2022 को भारत में 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार 1966 में मनाया गया था, जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। पीसीआई की स्थापना 4 जुलाई 1966 को संसद द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ‘स्वतंत्र’ और साथ ही ‘जिम्मेदार’ प्रेस के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना था। इसका संचालन शुरू करने में चार और महीने लगे, जिससे इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1966 को शुरुआत हुई।

प्रेस स्वतंत्रता का महत्व
स्वतंत्र प्रेस को अक्सर बेजुबानों की आवाज कहा जाता है, जो सर्वशक्तिशाली शासकों और दलित शासितों के बीच की कड़ी है. यह व्यवस्था की बुराइयों और अस्वस्थता को सामने लाता है और शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली के मूल्यों को मजबूत करने की प्रक्रिया में सरकार को इनका समाधान खोजने में मदद करता है. कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एक मजबूत लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक क्यों कहा जाता है, और एकमात्र ऐसा जहां आम लोग सीधे भाग लेते हैं. अन्य 3 कार्यपालिका, विधायी और न्यायपालिका हैं – कुछ चुनिंदा लोगों का गिरोह है.


परिषद भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका निर्माण स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी स्वतंत्र प्रेस की रक्षा के लिए किया गया था. इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करता है कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया गया है.

इतिहास
वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग ने वैधानिक प्राधिकरण के साथ एक निकाय बनाने का निर्णय लिया. जिसके पास पत्रकारिता की नैतिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी है. आयोग ने महसूस किया कि प्रेस के लोगों से जुड़ने के लिए और उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए एक प्रबंध निकाय की आवश्यकता थी. 1966 में 16 नवंबर को पीसीआई का गठन किया गया था. भारत का राष्ट्रीय प्रेस दिवस तब से हर साल 16 नवंबर को परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.पीसीआई अधिनियम को बाद में 1978 में पेश किया गया, जिसके माध्यम से संगठन को अधिक जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। इसके साथ सूचीबद्ध पीसीआई की कुछ शक्तियां हैं जो देश में प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

~पीसीआई अनियंत्रित व्यवहार के लिए किसी मीडिया एजेंसी या मीडियाकर्मी को चेतावनी दे सकता है, तलब कर सकता है और उसकी आलोचना कर सकता है।
~यह या तो नीतियां बना सकता है या सरकार को प्रेस से जुड़ी नीतियों का मसौदा तैयार करने में मदद कर सकता है।
परिषद मानक पत्रकारिता अभ्यास और नैतिकता को भी संहिताबद्ध करती है जिसका पालन करने की आवश्यकता होती है।

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, परिषद की अध्यक्षता परंपरागत रूप से सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 28 अतिरिक्त सदस्य करते हैं, जिनमें से 20 भारत में संचालित मीडिया आउटलेट्स के सदस्य हैं. पांच सदस्यों को संसद के सदनों से नामित किया जाता है और शेष तीन सांस्कृतिक, कानूनी और साहित्यिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, क्योंकि यह शासकों (सरकार) और शासितों (नागरिकों) के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। इसके अलावा, यह सिस्टम की खामियों की पहचान करने में मदद करता है और प्रचलित मुद्दों के संभावित समाधान के साथ आता है, जिससे ‘लोकतंत्र के चौथे स्तंभ’ के शीर्षक को सही ठहराया जा सके। प्रेस की अन्य बेजोड़ विशेषताओं में से एक यह है कि यह लोकतंत्र के अन्य तीन स्तंभों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के विपरीत आम आदमी की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

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