हत्यारोपी पति समेत छह के खिलाफ रिपोर्ट का आदेश
एसएसी-एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश
थाना नगीना देहात का मामला
बिजनौर। एसएसी-एसटी एक्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के मामले में नगीना देहात थानाध्यक्ष को पति सहित छह ससुरालियों पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिया है।

वादी के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने बताया कि टिल्लू निवासी गांव समसपुर नसीब थाना नगीना देहात ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में लिखा कि वह अनुसूचित जाति से है। उसकी पुत्री वर्षा की प्रेमजाल में फंसा कर आरोपित, हितेंद्र पुत्र बलराम निवासी गांव समसपुर सही ने विवाह किया था। विवाह के बाद से ही पति हितेंद्र और उसके परिवार के सर्वेश, जितेंद्र, किरन, उर्मिला व शशि दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग को लेकर वर्षा को प्रताड़ित करते थे। 28 जून 2022 की रात वर्षा ने फोन कर अपने पिता को बताया कि वह बीमार है और फोन काट दिया। बाद में वादी ने उक्त नंबर पर फोन किया तो वह बंद आया। वादी टिल्लू अपने परिजनों को साथ लेकर गया तो वहां पता चला कि वह वर्षा को इलाज के लिए एक अस्पताल लेकर गए हैं। वादी उक्त अस्पताल पहुंचा। वहां बाहर खड़े वाहन में वर्षा की लाश पड़ी थी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उक्त आरोपितों ने वर्षां की हत्या कर दी। पुलिस को तहरीर देने पर भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उक्त आरोपितों पर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। इस मामले में न्यायाधीश अवधेश कुमार ने आरोपित पति हितेंद्र सर्वेश, जितेंद्र, किरन, उर्मिला, शशि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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