आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत, विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
21 जनवरी को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत, 08 से 10 फरवरी तक विशेष लोक अदालत व 11 फरवरी 2023 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
बिजनौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के मार्गदर्शन में 11 फरवरी 2023 को जनपद एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत व 08 फरवरी, 09 फरवरी, 10 फरवरी 2023 को विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 21 जनवरी 2023 को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार राना ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 11 फरवरी 2023 को जनपद एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्री-लिटिगेशन स्तर के दीवानी वाद, शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक वाद तथा न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम वाद, लेबर वाद, बिजली-पानी बिल वाद, मैट्रीमोनियल वाद (तलाक वादो के अतिरिक्त), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धी वाद (जिसमें पेंशन वाद भी सम्मलित है), उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के लम्बित राजस्व वाद व अन्य दीवानी वाद (किराया, सुखाचार अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट आदि) का प्रमुखता से सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार राना ने बताया कि दिनांक 08 फरवरी, 09 फरवरी, 10 फरवरी 2023 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लघु प्रकृति के अपराधिक वादो का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा एवं दिनांक 21 जनवरी 2023 को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आर्बीटेशन सम्बन्धी निष्पादित वादो के निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वादकारीगण उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर, उपरोक्त रिति से अपने-अपने वाद का निस्तारण करा, उक्त वर्णित लोक अदालतों का लाभ उठाएं।
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