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खनिज परिवहन वाहनों में माइन टैग 100% अनिवार्य

खनिज के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में शत प्रतिशत रूप से माइन टैग लगाया जाना हुआ अनिवार्य, माइन टैग रहित वाहनों के उपखनिजों का नहीं हो सकेगा विक्रय बिना माइन टैग लगे वाहनों को नहीं किए जाएंगे अर्न्तराज्य परिवहन प्रपत्र जारी – जिलाधिकारी उमेश मिश्रा

बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जिले के समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी व समस्त परमिटधारकों को निर्देशित किया है कि खनिज के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में शत प्रतिशत रूप से माइन टैग लगाया जाना सुनिश्चित करें। अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र के हवाले से उन्होंने बताया कि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए विभिन्न जिले में चेकगेटस स्थापित किये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों की जाँच करने में संज्ञान में आया है कि अधिकांश खनिज वाहनों पर माइन टैग उपलब्ध नहीं है, कुछ वाहनों में माइन टैग लगे हैं, किन्तु प्डै से मैप नहीं है, जिससे चेकगेट्स पर लगे कैमरे द्वारा उन वाहनों का विवरण प्राप्त न होने की दशा में कार्यवाही करने में असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि खनिजों के परिवहन करने वाले समस्त वाहनों पर माइन टैग लगाना अनिवार्य है तथा बिना माइन टैग लगे वाहनों को अर्न्तराज्य परिवहन प्रपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने समस्त स्टोन क्रेशर स्वामी व समस्त परमिटधारक को निर्देशित किया कि अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ नामित जिला बिजनौर के लिए उत्तराखण्ड राज्य से आने वाले उपखनिज वाहन कोटद्वार-हरिद्वार रोड के लिए अमन कुमार (मोबाइल नं0 9161865927) व हरियाणा राज्य से आने वाले उपखनिज वाहन ठाकुरद्वारा रोड के लिए रोबिन सिंह (मोबाइल नं0 8299411770) से सम्पर्क कर उक्त मार्गां से प्रवेश करने वाले वाहनों पर माइन टैग लगवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए स्टोन क्रेशर स्वामी व समस्त परमिटधारक अपने पक्ष में स्वीकृत भण्डारित/परमिट स्थल से उपखनिज का विक्रय उन्हीं वाहन स्वामियों को किया जाना सुनिश्चित करें, जिन वाहनों पर माइन टैग स्थापित हो, क्योंकि मात्र उन्हीं वाहनों पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-परिवहन प्रपत्र जनित हो पाएंगे।

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