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देश के अलग-अलग बैंकों में फरवरी 2023 तक लावारिस पड़े थे 35,102 करोड़

बैंकों में पड़े लावारिस पैसों को आज से लौटाएगा RBI

आज से लौटाए जाएंगे बैंकों में पड़े लावारिस रुपए

नई दिल्ली। देश के बैंकों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपए की जानकारी हासिल कर उनके निपटारे के लिए रिजर्व बैंक का ‘100 दिन 100 पे’ का अभियान एक जून से शुरू हो रहा है। बैंकों को इस समय अवधि में खातों में पड़े अनक्लेमड अमाउंट यानी लावारिस जमा राशि को सैटल करना होगा। इसके लिए बैंकों को ऐसे खातों की पहचान करने और उनके मालिकों तक पहुंचकर पैसा सैटल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के अलग-अलग बैंकों में फरवरी 2023 तक 35,102 करोड़ लावारिस पड़े हुए थे, जिनके लिए किसी ने क्लेम नहीं किया।

देश के हर जिले में हर बैंक की शाखा ऐसे 100 खातों की पहचान कर 100 दिन के अंदर खातों का सैटलमेंट करेगी। पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों (PSB’s) ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक को ट्रांसफर की थी। यह राशि उन खातों में जमा थी, जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ। ये रकम अलग अलग बैंकों के 10.24 करोड़ खातों से संबंधित थी।

डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनैस’ फंड~ आरबीआई की हालिया गाइडलाइन में कहा गया है कि बैंक ‘लावारिस पैसे’ को आरबीआई के ‘डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनैस’ फंड में ट्रांसफर कर देंगे। अप्रैल 2023 में आरबीआई ने जब अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया था तभी साफ कर दिया था कि वह इस ‘लावारिस पैसे’ के बोझ को कम करने के लिए कदम उठा सकती है।

10 वर्ष से खातों में पड़ी जमा रकम लावारिस~ भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार, बचत और चालू खातों में शेष जमा राशि जो 10 वर्षों से पड़ी है, या टर्म डिपॉजिट जिसे परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर क्लेम नहीं किया गया है, उन्हें “लावारिस जमा” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन रकम को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता” (DEA) फंड में ट्रांसफर किया जाता है। अप्रैल 2023 में मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते समय RBI ने कहा था, “जमाकर्ता ग्राहकों की पूंजी की सुरक्षा एक व्यापक उद्देश्य है, RBI यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि ये डिपॉजिट लावारिस न हों और मौजूदा अनक्लेमड डिपॉजिट तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद सही मालिकों या लाभार्थियों को वापस कर दी जाएँ।”

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आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज~ अनक्लेम्ड अमाउंट पर दावा करने के लिए बैंक की शाखा या वेबसाइट पर जाना होगा। यहां दावा क्लेम फॉर्म को भरकर और हस्ताक्षर करने के बाद जमा करना होगा। खाते से संबंधित उपलब्ध जानकारी पासबुक आदि जमा करने होंगे। वहीं खाते से संबंधित जानकारी ऑलनाइन दर्ज करने के बाद भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट अमाउंट का पता चल जाएगा।
अनक्लेम अमाउंट के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन पत्र बैंकों को मेल करना होगा। इसे सीधे बैंक जाकर भी जमा किया जा सकता है। अकाउंट नंबर का उल्लेख करते हुए क्लेम राशि वापस करने के लिए हस्ताक्षरित रिक्वेस्ट फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर के साथ, एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी, इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी, डीएल, आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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