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कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

लाभ देने के लिए आयु सीमा भी 12-20 वर्ष तक निर्धारित

अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी

लखनऊ। प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में सालाना पांच सौ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब उन्हें 3500 रुपए सालाना मिला करेंगे, पहले यह 3000 रुपए थी। लाभ देने के लिए 12-20 वर्ष तक की आयु सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। वहीं पिछली कक्षा में न्यूनतम 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्र ही दशमोत्तर कक्षाओं (दस से ऊपर) में योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्र सरकार कक्षा-9 व 10 में एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पहले ही बढ़ाकर 3500 रुपए सालाना कर चुकी है। अब छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई नियमावली को राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। पहली बार एससी-एसटी छात्रों के साथ अस्वच्छ पेशे में शामिल रहे परिवारों के छात्रों को भी एक श्रेणी के तहत इस लाभ के दायरे में लाया गया है। हर वर्ष करीब 50 लाख से ज्यादा छात्र योजना का लाभ पाते हैं।

बताया गया है कि दशमोत्तर कक्षाओं में 40 साल से अधिक आयु के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, यह आयु सीमा शोध छात्रों पर लागू नहीं होगी। कोई भी अकादमिक पाठ्यक्रम (बीए, बीएससी, बीकॉम) बीच में छोड़कर उसी के समकक्ष दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम (बीटेक, एमबीबीएस आदि) में दाखिला लेने पर योजना का लाभ दिया जाएगा, बशर्ते दूसरे पाठ्यक्रम में वैधानिक प्रवेश परीक्षा के जरिये दाखिला लिया हो। अभी तक दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर पहले वर्ष में लाभ नहीं मिलता था। प्रवेश परीक्षा के बिना मैनेजमेंट कोटे में दाखिला लेने वालों को छात्रवृत्ति या शुल्क भरपाई की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके अलावा बायोमीट्रिक हाजिरी की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और यह व्यवस्था वर्ष 2025 से अनिवार्य की जाएगी।

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