मानक पूरे होने के बावजूद मीट शॉप की दुकान का लाइसेंस नहीं
महीनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है फुरकान
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के ठेंगे पर हाईकोर्ट के आदेश?
बिजनौर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग बिजनौर के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश कोई मायने नहीं रखते। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश व दूसरी तरफ मीट शॉप के लिए मानक पूरे करने के बावजूद भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया। पिछले तीन महीने से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय के चक्कर काट रहे आवेदक ने जिलाधिकारी को पत्र देकर खाद्य विभाग अधिकारी को निर्देशित कर लाइसेंस दिलाने व शॉप खुलवाने की मांग की है।

थाना कोतवाली देहात के गांव उमरीकला निवासी फुरकान पुत्र छोटे द्वारा जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि विगत 13 अगस्त 2021 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन बिजनौर द्वारा उसको मीट शॉप का लाइसेंस जारी किया गया था, जो 12 अगस्त 2022 तक वैध था परंतु तत्कालीन पंजीकरण प्राधिकारी कमलेश कुमार ने 12 नवम्बर 2021 को उक्त मीट शॉप का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके बाद फुरकान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए लाइसेंस को बहाल किए जाने के लिए याचिका दायर की। तत्पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2023 को तीन सप्ताह के भीतर लाइसेंस बहाल करने के आदेश पारित किए। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद खाद्य विभाग ने फुरकान को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि उसके मीट शॉप का लाइसेंस एक वर्ष पूर्व रिनुअल न होने के कारण विभागीय साइट से हट गया है, इसलिए विभागीय साइट पर जाकर फिर से नए मीट शॉप के लाइसेंस के लिए आवेदन करें। इसके लिए ऑनलाइन करने से पूर्व कुछ मानक भी पूरे करने होंगे।
खाद्य विभाग अधिकारी के खिलाफ जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि उसने नया लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर दिया और उसके मानक भी पूरे कर दिए गए, जबकि खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा फुरकान को आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर उसका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद वह अपनी मीट शॉप की दुकान खोल सकते हैं। फुरकान का कहना है कि लगभग तीन माह का समय बीत जाने के बाद खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा न तो उसका लाइसेंस जारी किया गया और न ही मीट शॉप की दुकान खुल सकी है। इस कारण उसके सामने रोज़ी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आरोप लगाया कि खाद्य विभाग अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। फुरकान ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में गुहार लगाई है कि वह खाद्य विभाग अधिकारी को आदेशित कर उसका लाइसेंस दिलाने व मीट शॉप खुलवाने के आदेश पारित करें।
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