विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन का फैसला
अपहरण और दुष्कर्म में सलमान को आजीवन कारावास की सजा
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सलमान को आजीवन कारावास और 26 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 23 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पीड़िता को एक लाख की धनराशि विधिक सेवा प्राधिकरण से दिए जाने की संस्तुति की है।

शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार नजीबाबाद की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 फरवरी 2020 की शाम करीब चार बजे वह बाजार से सामान खरीदने गई थी। घर पर उसकी पुत्री अकेली थी। इस दौरान उसकी नाबालिग पुत्री को तकियेवाली गली जलालाबाद निवासी सलमान बहला फुसलाकर भाग ले गया। जब वह नहीं मिली तो रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने लड़की को बरामद किया। कोर्ट में लड़की ने उसे बहला फुसलाकर ले जाने एवं सलमान द्वारा दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की थी। इस पर कोर्ट ने सलमान को अपहरण एवं दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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