कोर्ट के तगड़े एक्शन के बाद अब होगी अकड़ ढ़ीली
शर्ट टाइट थी, तो ACP ने जज साहब को दो अंगुली से कर डाला सैल्यूट!
गुरुग्राम। शर्ट टाइट होने की दलील देकर जज को दो अंगुली से सैल्यूट करने वाले ACP की अकड़ कोर्ट के एक्शन पर ढ़ीली होने वाली है। पुलिस अधिकारी के सैल्यूट करने के तरीके पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और फटकार भी लगाई। साथ ही पुलिस कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।

हरियाणा के गुरुग्राम में ACP को न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करना भारी पड़ गया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
ACP के सैल्यूट करने के तरीके पर सवाल
दरअसल, आठ फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जाते समय उन्होंने दो अंगुलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट कर दिया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है। पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में। साथ ही बताया कि शर्ट टाइट होने के चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए।
उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता

अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो। अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकाल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने डीसीपी वेस्ट करण गोयल को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा।
कोर्ट क्यों पहुंचे थे एसीपी?
फरवरी 2023 में पालम विहार थाना पुलिस से शिकायत करते हुए स्थानीय प्रवीण कुमार ने कहा था कि उनकी जमीन के मामले में काम कराने के लिए संदीप और अनिल से बात हुई थी। उक्त दोनों ने 25 लाख रुपए लेकर 10 दिन में काम कराने का आश्वासन दिया था। संदीप ने खुद को सीएम विंडो में कार्यरत बताया था। मांगी गई रकम देने के बाद भी जब प्रवीण का काम नहीं हुआ तो उसने रकम वापस मांगी। इस पर प्रवीण को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार आरोपी संदीप हरियाणा पुलिस में सिपाही है। इसके बाद मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी जोड़ दी गई।
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